उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत छह माह के लिए जिला बदर
बलिया। अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह (27 वर्ष) पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम मधुबनी थाना बैरिया जनपद बलिया के विरूद्ध हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के सम्बन्ध में दिनांक 17.05.2018 को मु0अ0सं0 87/18 धारा 302, 34,120बी भादवि थाना बैरिया सहित अन्य अभियोग पंजीकृत है।
2. जनक यादव (36 वर्ष) पुत्र गनेश यादव निवासी ककरघट्टा थाना मनियर जनपद बलिया के विरुध्द अपने ही गांव के एक युवक की हत्या करने के नियत से अपहरण करने के सम्बन्ध में दिनांक 03.03.2005 को मु0अ0सं0 35/2005 धारा 364 भादवि थाना मनियर सहित अन्य अभियोग पंजीकृत है।
3.भरत यादव (40 वर्ष) पुत्र स्व0 श्यामदेव यादव निवासी ककरघट्टा थाना मनियर बलिया के विरुद्ध एक महिला को गायब कर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 30.01.2017 को मु0अ0सं0 235/17 धारा 364, 302, 201भादवि थाना मनियर सहित अन्य अभियोग पंजीकृत है।
जिलाधिकारी बलिया द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत 06-06 माह के लिए जिला बदर किया गया। यह आदेश तामिला की तिथि से 06 माह के लिए प्रभावी होगा। अभियुक्त को यह आदेशित किया गया है कि वह तामिला की तिथि से जनपद बलिया की सीमा से बाहर चला जाय और 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करे इसके साथ ही वह प्रत्येक माह थाना बैरिया/मनियर को अवगत करायेगा कि वे सीमा के बाहर कहाँ रह रहें हैं, इसकी सूचना देगें तथा सभी अभियुक्त इस जिले से बाहर रहने का स्थान व गतिविधियों की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को थाना मईल जनपद देवरिया को भी देगें साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि अभियुक्त अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नही रखेगा।
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