उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इनमें से एक ‘पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना’ भी है. इस योजना के तहत यूपी सरकार विधवा निराश्रित महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराती है. योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को प्रति माह 500 रुपये की धनराशि दी जाती है. यह सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाती है.
आवेदन हेतु निर्धारित मानक(UP Widow Pension 2020 21)
आवेदक विधवा महिला महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो.
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
आवेदिका एंव उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो.
आवेदन कहां होगा (UP Widow Pension 2020 21)
निराश्रित विधवा महिला अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो वह ग्राम सभा में इस पेंशन के लिए संपर्क कर सकती है. अगर महिला शहरी क्षेत्र से है तो उसे जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा. इसके अलावा https://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.
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आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समयसीमा (UP Widow Pension 2020 21)
1. जांच के लिए- 45 दिन
2. खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट- 15 दिन
3. जनपदीय अनुश्रवण एंव स्वीकृति समिति- 1 माह
4. एनआईसी से पीएफएमएस द्वारा धनराशि भेजने हेतु- 1 माह
उपरोक्त निर्धारित समयावधि में प्रशासन का निर्णय लेना अनिवार्य है. नहीं तो आवेदन पत्र इस समय सीमा की समाप्ति के पश्चात स्वतः अग्रसारित/स्वीकृत हो जाएगा.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लाभार्थी लिस्ट (UP Widow Pension 2020 21)
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट भी ऑनलाइन मौजूद है. https://sspy-up.gov.in/WidowPension/WidowReportDistrictVise_2021.aspx पर जाकर अपने जनपद यानी जिले, विकास खंड और फिर अपने क्षेत्र का चुनाव कर इस लिस्ट में नाम चेक किया जा सकता है.
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