मतदान केंद्र में इन्हीं का हो सकता है प्रवेश

बलिया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान स्थल पर मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय में अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, कर्तव्यारूढ़ राजकीय कर्मचारी, निर्वाचक की गोद में बच्चा ही प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे।


इसी तरह कोई अशिक्षित, अंधा या शिथिलांग मतदाता का साथी, जिसके बिना वह चल नहीं सकता हो और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें आप समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए बुलाना चाहें या मतदान के संचालन के लिए अन्य किसी सहायता के बुलाएं, के अलावा अन्य किसी का प्रवेश नहीं होगा।


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