बलिया : समस्त मतदाताओं अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज एक दिसम्बर को करें प्रस्तुत : श्रीहरि प्रताप शाही


बलिया। समस्त सम्बन्धित मतदाताओं से अपील करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही बताया है कि मतदान दिवस 01 दिसम्बर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक एवं वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है।


मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान के स्थापित करने के लिए कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पोसपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानो द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायको/विधान परिषद के सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक/ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोगा का प्रमाण पत्र मूल रूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में। 


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