टेलरिंग शॉप, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना का लाभ उठायें लाभार्थी

बलिया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा अनुसूचित जाति हेतु नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना एवं टेलरिंग शॉप योजना द्वारा लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय अभय कुमार सिंह ने बताया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन वाले जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में छियालीस हजार अस्सी तथा नगरीय क्षेत्र में छप्पन हजार चार सौ साठ से कम हो, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत रुपये दो लाख सोलह हजार एवं एक लाख है, जिसमें रुपये दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि 2060000 एवं 90 हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी, जनपद में इच्छुक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके पास व्यवसायिक स्थान पर स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि हो इस योजना का लाभ ले सकता है। टेलरिंग शॉप योजना की कुल लागत रुपये 20 हजार है, जिसमें दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि दस हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। जिसे ऋण वितरण की स्थिति के एक माह पश्चात में 36 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा। 


इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट-www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है।


Post a Comment

0 Comments