ऋण के लिए 07 अक्टूबर तक जमा करें आवेदन पत्र
बलिया। जनपद के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले माटीकला से संबंधित परंपरागत कारीगरों/अनुभव प्राप्त/शिक्षित बेरोजगार/प्रवासी श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में माटीकला से संबंधित स्वरोजगार स्थापना के लिए स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट दस लाख की सीमा तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक शाखा द्वारा उधमी के पक्ष में वितरित पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एक मुफ्त दिया जाएगा। उधमी का स्वयं का अंश प्रोजेक्ट कास्ट का मात्र 05 प्रतिशत वहन करना होगा। जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक हो वे अपना आवेदन पत्र अभिलेखों सहित जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता, आठवीं पास, आधार कार्ड व फोटो आदि के साथ 07 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान में ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
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