एकमुश्त समाधान योजना में ऋण छूट का लाभ उठायें

 

ऋण बकायेदार व्यक्ति 31 दिसम्बर तक जमा कर दे, वर्ना जारी होगी आरसी

 

बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऋण धनराशि जमा किए जाने हेतु 01 जुलाई से 31 दिसंबर तक साधारण ब्याज एवं दंड ब्याज की छूट प्रदान की गई है। जनपद में सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्तपोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है वे इकाइयां (बकायेदार) केवल मूलधन (ऋण) कार्यालय से संपर्क कर जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नहीं होगी और समस्त ऋण पर ब्याज एवं दंड ब्याज जमा करना होगा, जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आरसी जारी कर दी जाएगी। सीबीसी में जो बकायेदार अपना संपूर्ण धनराशि एकमुश्त समाधान योजना में जमा करना चाहते हैं वे कार्यालय से संपर्क कर संपूर्ण अवशेष राशि का 15 प्रतिशत जमा करते हुए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो मुख्यालय से अनुमोदन के उपरांत अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा। एकमुश्त समाधान योजना में धनराशि जमा करने पर नियमानुसार दंड ब्याज में छूट प्रदान किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर- 740 8410763 पर संपर्क किया जा सकता है।

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