इन सीटू योजना का लाभ उठायें कृषक : इन्द्राज


बलिया। प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंन्ट फाॅर इन सीटू मैनेजमेंन्ट आफ क्राप रेजीडयू योजनान्तर्गत जनपद में धान के अवशेष जलाने की घटनाओ को देखते हुए मा0 उच्च न्यायालय एंव मा0 राष्ट्रीय अधिकरण (एनजीटी) द्वारा कृषको को आसान/सस्ते दरो पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतो को फार्म मशीनरी बैक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। 


उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंन्ट फाॅर इन सीटू मैनेजमेंन्ट आफ क्राप रेजीडयू योजनान्तर्गत हेतु जारी की गयी गाईड लाईन में ग्राम पंचायतो को अनुदान पर फार्म मशीनरी बैक स्थापना हेतु यन्त्र उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किये है। जिसमें रुपये पांच लाख तक के कृषि यन्त्र प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंन्ट फाॅर इन सीटू मैनेजमेंन्ट आफ क्राप रेजीडयू योजना में निर्धारित यन्त्रो पर 80 प्रतिशत अनुदान (केवल ग्राम पंचायत हेतु) योजना में फार्म मशीनरी बैक स्थापना हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतो द्वारा विधिवत प्रस्ताव सहित अपनी सहमति उप कृषि निदेशक को देना होगा, जिसमें उल्लेख होगा कि वह यन्त्रो को प्राप्त करने हेतु अपना 20 प्रतिशत अंश देने में सहमत है तथा यन्त्रो का रख-रखाव धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत यन्त्रो का क्रय तथा इच्छुक कृषको को किराये पर यन्त्र उपलब्ध करायेगे तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशो का पालन करेगे।


अनुदान भुगतान कृषि विभाग द्वारा अग्रिम तौर पर आनलाईन सम्बन्धित पंचायतो के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित समितियो/पंचायतो के खाते में धनराशि हस्तानान्तरित होने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत यन्त्र क्रय कर लिया जायेगा। खाते में जमा की गयी धनराशि पर अर्जित होने वाले ब्याज को कृषि विभाग को वापस किया जायेगा।


कृषि विभाग द्वारा इन सीटू योजना के अन्तर्गत इम्पैनल्ड कम्पनियो के माध्यम से  निर्धारित दरो पर क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होगी। यन्त्रो के मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान/ग्राम पंचायतो द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। सूची में सम्बन्धित पंचायत का जनपद का नाम, पता, बैक खाते का विवरण आईएफएससी कोड, सहित सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी। धनराशि प्राप्त होने की रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उप कृषि निदेशक को प्राप्त करायी जायेगी तथा उप कृषि निदेशक द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यंत्रों का सत्यापन नामित अधिकारी/कर्मचारी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 


फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए चयनित यंत्र पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंन्ट स्सिटम (सुपर एस0एम0एस0), जीरोट्रिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, हैपी सीडर, स्ट्रारेक, क्राप रीपर व रीपर कम बाईन्डर। इन सीटू योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 08 सितम्बर तक उप कृषि निदेशक के कार्यालय मे उपलब्ध कराये।


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