बलिया। जनपद के समस्त राजकीय/ सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/तकनीकी/ गैर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सूचित करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में जनपद के तकनीकी एवं गैर तकनीकी समस्त पाठ्यक्रमों में ऐसे छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराये, जो छात्र उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं या समस्त सेमेस्टर में फेल हैं उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रही है। संबंधित छात्रों की सूचना जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 25 अगस्त तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संस्थाओं में यदि कोई छात्र/छात्राएं नहीं है तो इस संबंध का प्रमाण पत्र भी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। यदि संस्थाओं द्वारा उक्त संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ऐसा कोई प्रकरण जनपदीय कार्यालय अथवा निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ के संज्ञान में आता है तो इसके लिए संबंधित संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने हेतु शासन संदर्भित किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था की होगी।
0 Comments