*15 जनवरी तक जमा कर दे अपना ऋण वर्ना जारी होगी आरसी*

*बलिया।* उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीबीसी योजना के अंतर्गत वितोषित इकाइयों 15 जनवरी तक साधारण ब्याज एवं दंड ब्याज की छूट प्रदान की गयी है।

 

     जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि जनपद में सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्तपोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वे समस्त बकायेदार केवल मूलधन (ऋण) की धनराशि कार्यालय में संपर्क कर जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि 15 जनवरी, 2020 के उपरांत किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नहीं होगी और समस्त ऋण पर ब्याज एवं दंड ब्याज जमा करना होगा। जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आर0सी0 जारी कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं प्रधान सहायक के मो0न0- 7408410763, 9839147510 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

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