बलिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सहतवार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 134/2001, धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में 20 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), बलिया के न्यायालय ने अभियुक्त रामेश्वर तुरहा पुत्र दहारी तुरहा, निवासी कुम्हैला, थाना सहतवार, जनपद बलिया को दोषी घोषित किया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। वहीं पुलिस विभाग के मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए मजबूत पैरवी सुनिश्चित की गई। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय से अभियुक्त को सजा दिलाई गई।
बलिया पुलिस ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालयों में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है।

