बलिया : वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं के अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर, पीड़िताओं को मिला त्वरित न्यायिक मार्गदर्शन


बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेशानुसार आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को वन स्टॉप सेंटर, बलिया में महिलाओं के अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव संजय कुमार गोंड (पूर्णकालिक) द्वारा की गई।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सचिव ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होने पर महिलाएं बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु बनाया गया है और यह देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है।

शिविर में यह भी बताया गया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नालसा द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इस अवसर पर केंद्र प्रशासक श्रीमती प्रिया, श्रीमती पूजा सिंह, कार्यालय सहायक श्री हर्षवर्धन सहित अन्य संबंधित कर्मचारी एवं पीड़ित महिलाएं उपस्थित रहीं।




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