नाबालिग की ड्राइविंग अब पड़ेगी भारी : अभिभावकों पर सख्त जुर्माना और सजा


*सड़क सुरक्षा सख्त : नाबालिग ड्राइविंग पर 3 साल की जेल*

*2025 का नया नियम : नाबालिग की ड्राइविंग तो रजिस्ट्रेशन रद्द*

नई दिल्ली, जून 2025। देश में सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मोटर वाहन अधिनियम 2025 में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत यदि कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र का) वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर नहीं, बल्कि उसके माता-पिता या वाहन के मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ‘Zero Tolerance’ नीति के तहत लागू इस नियम का मकसद नाबालिगों की लापरवाही और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना है।

🔸 क्या है नया प्रावधान?

  • यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया, तो वाहन के रजिस्टर्ड मालिक या अभिभावक को जिम्मेदार माना जाएगा।
  • ₹25,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
  • दोषी माता-पिता या मालिक को 3 साल तक की सजा हो सकती है।
  • पकड़े गए नाबालिग को 18 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

🔸 क्यों लाया गया यह नियम?

  1. देशभर में नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाकर किए गए हादसों में वृद्धि
  2. स्कूल-कॉलेज के बाहर नियमों की अनदेखी
  3. माता-पिता द्वारा लापरवाहीपूर्वक बच्चों को वाहन सौंपना
  4. सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की कठोर नीति

🔸 कैसे करेगी ट्रैफिक पुलिस निगरानी?

  • CCTV कैमरों और चेक पोस्ट्स के माध्यम से सक्रिय मॉनिटरिंग
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास अचानक चेकिंग अभियान
  • मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस व दस्तावेजों की जांच
  • मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा

🔸 किस पर लागू होगा यह नियम?

यह नियम सभी प्रकार के वाहनों – दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया (निजी या व्यावसायिक) – पर समान रूप से लागू होगा।

अब एक्टिवा, स्कूटी, बाइक या कार नाबालिग को देना न सिर्फ खतरनाक, बल्कि कानूनन अपराध भी माना जाएगा।

निष्कर्ष : अब नाबालिग की ड्राइविंग माता-पिता के लिए बन सकती है मुसीबत

यदि आप अपने बच्चे को नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन चलाने की अनुमति देते हैं, तो अब आपको गंभीर दंड झेलना पड़ सकता है।

सड़क सुरक्षा घर से शुरू होती है – नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान दें।




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