जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ग्राहकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'कैशलेस एवरीव्हेयर' नाम से एक नई सुविधा शुरू की है. इस पहल के अंतर्गत, पॉलिसीधारक किसी भी अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वह बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल हों या न हो. इस पहल से दावा प्रक्रिया आसान होगी और ग्राहकों को इलाज के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा.़
'कैशलेस एवरीव्हेयर' का मुख्य उद्देश्य, प्रतिपूर्ति दावा की ज़रूरत को समाप्त करके, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पॉलिसीधारक पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है. यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि अगर अस्पताल बीमा कंपनी से जुड़ा न भी हो, तो भी व्यक्ति बेझिझक वहां अपना इलाज करा सके. यह सेवा पूरे भारत के कई अस्पतालों में उपलब्ध है, जिससे पॉलिसीधारक को जहां भी मेडिकल सहायता की ज़रूरत होगी, वहां उन्हें कैशलेस लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी.
इस सेवा की शुरुआत इस एहसास से हुई कि लाखों पॉलिसीधारकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलने के बावजूद, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान केवल सीमित संख्या में ही कैशलेस सुविधाओं का लाभ मिल पाता है, क्योंकि यह बीमाकर्ता के अस्पताल नेटवर्क पर निर्भर करता है. 'कैशलेस एवरीव्हेयर' पहल इस कमी को दूर करती है. अब बीमा कंपनियां अपने नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों से आने वाले दावा भी स्वीकार करेंगी और उनका निपटान जल्दी करेंगी.
अभी लगभग 63% ग्राहक ही कैशलेस दावे का विकल्प चुनते हैं, बाकी लोगों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, खासकर तब जब वे अपने बीमा कंपनी के नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में इलाज कराते हैं. इससे न केवल आर्थिक तनाव बढ़ता है बल्कि दावा प्रक्रिया भी लंबी हो जाती है. इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने 'कैशलेस एवरीव्हेयर' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों के अनुभव को बेहतर बनाना और बीमा प्रणाली में अधिक विश्वास पैदा करना है.
यह पहल पॉलिसीधारकों के विकल्पों को काफी बढ़ा देती है. इससे उन्हें अपने बीमा कंपनी के नेटवर्क के भीतर सीमित विकल्पों की तुलना में 40,000 से अधिक अस्पतालों में से चुनने की सुविधा मिलती है. इसका लक्ष्य पॉलिसीधारकों को नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों के लिए पहले किए जाने वाले भुगतान से राहत दिलाना, लागत कम करना और रियल-टाइम क्लेम वेरिफिकेशन को लागू करके धोखाधड़ी से मुकाबला करना है, ताकि पॉलिसीधारकों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाए.
'कैशलेस एवरीव्हेयर' सेवा का लाभ उठाने के लिए, पॉलिसीधारकों को पहले से प्लान किए गए या वैकल्पिक सर्जरी के मामले में अस्पताल में भर्ती होने से 48 घंटे पहले बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी. एमरजेंसी ट्रीटमेंट के मामले में, पॉलिसीधारक को भर्ती होने के 48 घंटों के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी. क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार होने चाहिए और कैशलेस लाभों के लिए बीमाकर्ता के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल लगातार पॉलिसीधारकों के जीवन को आसान बनाने और उनके लाभ के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती रही है. 'कैशलेस एवरीव्हेयर' दावे की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने, ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य बीमा के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को लाने और बीमा उद्योग में अधिक विश्वास बनाने की दिशा में, एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल सभी हितधारकों के लिए फायदे का सौदा है, जो पॉलिसीधारकों के लिए बिना किसी दिक्कत और भरोसे के साथ स्वास्थ्य सेवा कवरेज अनुभव का वादा करती है.
श्री तपन सिंघल ✍️
एमडी व सीईओ
बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस
एवं चेयरमैन - जनरल इंश्योरेंस काउंसिल।
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