लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश की बेटियों (लड़कियों) पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विवाह योग्य बेटियों को विवाह करने के लिए एक-एक लाख रूपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सामूहिक विवाह योजना चला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढऩे से प्रदेश की बेटियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा फैसला कर लिया है। सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों का सरकार के द्वारा विवाह कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सालाना दो लाख रूपए की आमदनी वाले परिवारों की बेटियों का विवाह प्रदेश की सरकार कराती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा फेसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में तीन लाख रूपए की वार्षिक आमदनी वाले सभी परिवारों को सामूहिक विवाह योजना के दायरे में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों को 51 हजार रूपए दे रही थी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को एक-एक लाख रूपए देगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह योजना को बताया बड़ा संबल
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की गरीब बेटियों पर अधिक मेहरबान नजर आए। उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना का दायरा दो लाख रूपए वार्षिक आमदनी से बढ़ाकर तीन लाख रूपए करने के निर्देश जारी कर दिए। समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है। अधिकाधिक लोग इससे लाभांवित हो सकें, इसके लिए पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाना जरूरी है। योगी बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाए। शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय हों। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश का एक भी बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित न रहें। योजना के अ ौर बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। फैमिली आईडी से जुडऩे के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लगेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
साभार - चेतना मंच
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