बलिया : नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रू का अर्थ दण्ड


बलिया। शासन की मंशा के अनुसार जनपद में महिला अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री शिवबचन राम के प्रभावी पर्यवेक्षण व लोक अभियोजक श्री राकेश पाण्डेय व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना बांसडीह पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 166/2018 धारा 376,511,452 भादवि0  व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम उदय यादव पुत्र जवाहिर चौधरी निवासी ग्राम किर्तुपुर थाना बांसडीह बलिया के विचारण में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-08 बलिया (श्री गोविन्द मोहन) द्वारा *अभियुक्त उदय यादव को*

 *अंतर्गत धारा 376/511 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।*

*अंतर्गत धारा 452 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-(दस हजार) रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।*

*अंतर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।*

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।



Comments