बलिया। जिले में रंग वाली होली का त्यौहार 08 मार्च को मनाया जायेगा। इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने एवं लोक शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु जानपद में समस्त मादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबन्धित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 तथा आबकारी विभाग के विभिन्न सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मांग, ताड़ी, एफ0 एल0–7 बार, एफ० एल०-9/9ए, सी0एल0-2, एफ0एल0–2/2बी (थोक व फुटकर) बिकी की दुकाने 08 मार्च को पूर्ण रूपेण बन्द रहेगी। उपर्युक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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