बलिया : मा0 न्यायालय द्वारा हत्या से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सुनायी गयी सजा



बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-159/97 धारा  147/148/302/149/504/506 भा.द.वि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03  बलिया द्वारा  अभियुक्तगण 1. शेख मुहम्मद उर्फ शेखू पुत्र फत्ते 2. जमाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासीगण कुण्डैल नियामतअली थाना उभांव, बलिया 3. दिलीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र केशरी नन्दन श्रीवास्तव निवासी ग्राम बेल्थरा रोड थाना उभांव, बलिया को धारा 302 भादवि सपठित धारा 149 भादवि के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी  गयी तथा बीस-बीस हजार रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने प्रत्येक को 06 माह  का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

धारा 147 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 06-06 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा पॉच-पॉच सौ रू0  अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने प्रत्येक को 15-15 दिन  का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

धारा 148 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी  गयी तथा एक-एक हजार रू0  अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने प्रत्येक को 01-01 माह  का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

धारा 506 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी  गयी तथा एक-एक हजार रू0  अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने प्रत्येक को 01-01 माह  का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं। 

*सोशल मीडिया सेल*

  *जनपद-बलिया*



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