90 दिन काम करने वाले मनरेगा श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराया जाए पंजीकरण : श्री केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ:17अगस्त 2022। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मनरेगा में 90 दिन तक कार्य करने वाले श्रमिकों का उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बी0 ओ0 सी0 डब्ल्यू0 बोर्ड में 40 श्रेणी के श्रमिकों को बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड की लाभकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाता है। प्रदेश में बोर्ड में कुल 1.30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 7.33 लाख श्रमिक मनरेगा योजना के है। मनरेगा श्रमिकों का आधार व मोबाइल नं० का डाटा उपलब्ध करा दिया जाए, तो बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण त्वरित गति से किया जा सकता है। निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का नवीन पंजीकरण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाए तथा जनपद स्तरीय श्रम विभाग के अधिकारीयों से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।
बी एल यादव
सूचना अधिकारी।
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