जनपद आगरा के खनन निरीक्षक को किया गया निलंबित


लखनऊ: 30, मई 2022। जनपद आगरा में राजस्थान और ग्वालियर के खनन परिवहन के वाहनों में रवन्ना व आईएसटीपी न होने के प्रकरण में खनन निरीक्षक आगरा को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ0 रोशन जैकब द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

जनपद आगरा में दिनांक 27/28 की रात्रि में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक रोशन जैकब एवं निदेशालय की प्रवर्तन टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह देखा गया कि जनपद आगरा में सीमान्त राज्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास (आई०एस०टी०पी०) नही पाया गया। औचक निरीक्षण में वाहन चालकों द्वारा यह भी शिकायत की गयी थी कि खनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों से माहवार वसूली के आधार पर धन उगाही खान इन्सपेक्टर द्वारा की जा रही है।

श्री पूनाराम अहाके, खान निरीक्षक द्वारा जनपद आगरा के खनन प्रशासन संबंधी दायित्वों का निवर्हन किया जा रहा है, जिनका यह दायित्व था कि उनके द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते किन्तु श्री अहाके द्वारा अपने दायित्वों का भली-भाँति निवर्हन नहीं किया गया है। जनपद आगरा में सीमान्त राज्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आने वाले अधिकांश खनिज वाहनों में उस राज्य के परिवहन प्रपत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य का ट्रान्जिट पास (आई०एस०टी०पी०) नहीं पाये जाने तथा वाहन चालकों से माहवार वसूली की प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत श्री पूनाराम अहाके द्वारा प्रथम दृष्टया यह अपकृत्य किया जाना पाया गया।

श्री पूनाराम अहाके, खान निरीक्षक, आगरा को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है तथा उक्त संस्थित कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जॉच कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु श्री अमित कौशिक, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया गया है।

निलम्बन अवधि में श्री पूनाराम अहाके, खान निरीक्षक मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध रहेगें।

बी एल यादव

सूचना अधिकारी। 



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