केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए राशन कार्ड जारी किया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक जो लोग गरीब नहीं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसे अपात्र लोग हो जाएं सावधान, नए नियम के तहत कार्ड को कर दें सरेंडर, नहीं तो कार्रवाई और वसूली होगी.
कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ कई अपात्र परिवार भी उठा रहे हैं. सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों से राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की गई है. साथ ही कहा गया है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है. इन नियमों की अनदेखी आप पर भारी पड़ सकती है और आपसे वसूली हो सकती है.
अगर आप इस राशन कार्ड से अनाज लेते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसीलिए जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर कर दें.
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था. यह व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए अभी तक लागू है. लेकिन कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं. वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.
यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.
ऐसे परिवार जिनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं.
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