बलिया : ऋण के लिए 10 मई तक करें, ऑफलाइन आवेदन


बलिया। उ0प्र0 माटीकलां बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकलां रोजगार योजनान्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों खिलौन, घरेलू उत्पाद, भवन निर्माण सामाग्री, सजावटी समान आदि मिट्टी के अन्य उत्पाद बनाने हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से जनपद के परत्पारागत/अनुभवी माटीकला से जुड़े हुये प्रशिक्षित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों के इच्छुक लाभार्थियों से मुख्यमंत्री माटीकलां रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र ऑफलाइन 10 मई तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान बलिया में किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में आवश्यक प्रपत्रों जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, फोटो प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि के साथ आमंत्रित किये जाते है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय बैंको के माध्यम से रु0 10 लाख तक की प्रोजेक्ट सीमा तक के ऋण स्वीकृत कराये जायेंगे, प्रोजेक्ट काष्ट का मात्र पांच प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा बैंक से 95 प्रतिशत ऋण अनुमन्य होगा, जो नियमानुसार 05 वर्ष के लिये देय होगा। उद्यमी अशंदान की धनराशि पूँजीगत मद में व्यय होगा। तथा पूँजीगत ऋण धनराशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे बैंक 03 वर्ष तक टीडीआर के रूप में रखेगा एवं 03 वर्ष

बाद उद्यमी के ऋण खातें में समायोजित करेगा। मार्जिनी मनी की धनराशि पर न तो ब्याज दिया जायेगा और न ही उतनी धनराशि पर बैंक उद्यमी से ब्याज लेगा। लाभार्थि की आयु (महिला/पुरूष) 18 वर्ष अधिक होना चाहिए। उक्त के सम्बन्ध में विशेष जानकारी हेतु मो0न0 7403410763 से सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0एस0 प्रजापति ने दी है।



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