पटना, 30 मार्च: बिहार में जारी शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार ने बदलाव किया है। बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। शराबबंदी संशोधन बिल के तहत अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकेंगे।
बिहार में शराबबंदी कानून में किए बड़े बदलाव वाले बिल को विधानसभा में पारित किया गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसको विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। इससे पहले इस बिल को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून का रूप लेगा।
संशोधित बिल के मुताबिक अब शराब के सेवल के बाद पहली दफा पकड़े जाने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आरोपी शख्स मजिस्ट्रेट की ओर से जारी जुर्माना भरकर छोड़ा जा सकेगा। हालांकी जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ सकता है। वहीं बार-बार शराब पीकर पकड़ाने जाने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। वहीं संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे, विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने का अधिकार देता है।
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