बलिया जनपद में धारा 144 लागू

 

बलिया। जनपद में विधानसभा चुनाव-2022 के शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी  बलिया द्वारा धारा 144  लागू किया गया है। दिनांक 10.03.2022 को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों के साथ केवल काउटिंग एजेन्ट  को ही जाने की इजाजत दी गयी है, मंडी परिसर के बाहर लोगों/कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना एवं माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का विजय जुलूस प्रतिबंधित किया गया है।




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