1 अप्रैल से 'कबाड़' घोषित हो जाएंगे 15 साल से पहले के वाहन, लागू होने वाले हैं नए नियम


15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी गाड़ी 1 अप्रैल से कबाड़ घोषित होंगे तो वहीं निजी वाहन चालकों को ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर यह प्रमुख फैसला लिया है. भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष पांडे ने बताया कि यातायात के नए नियम न सिर्फ अप्रैल से लागू होंगे बल्कि वे पूरे देश में परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगे.

उन्होंने बताया कि इसके तहत 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीयन 1 अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया जाएगा और वह कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे. जानकारी के अनुसार परिवहन से जुड़े पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा. यह रोड टैक्स का 10 फीसदी हो सकता है. प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी.

अब पुरानी गाड़ी रखना पड़ेगा महंगा :

यानी अप्रैल से नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद 15 साल से पुरानी गाड़ियां रखना बहुत ही महंगा पड़ेगा. इसकी वजह यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कीमत 62 गुना से भी अधिक हो जाएगी और प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की लागत भी करीब 8 गुना अधिक हो जाएगी. इतना ही नहीं हर राज्य रोड टैक्स के अलावा ग्रान टैक्स भी लगाएंगे. जिसे गाड़ी के मालिक को चुकाना ही होगा. सड़क यातायात मंत्रालय की तरफ से अगले दो हफ्तों में स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की जाएगी.

रजिस्ट्रेशन का बढ़ जाएगा चार्ज :

15 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी चार्जेज बढ़ जाएंगे. दो पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन चार्ज मौजूदा 300 से 1000 रुपये हो जाएगा और कारों के लिए यह चार्ज 600 से बढ़ाकर 5000 रुपये हो जाएगा. राज्यों की तरफ से टैक्स के अलावा गाड़ी पर करीब 5 साल के लिए ग्रीन टैक्स भी लगा दिया जाएगा. हर प्राइवेट गाड़ी का 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा और उसके बाद यह प्रक्रिया हर 5 साल के बाद होगी.





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