बलिया न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास

 


बलिया। बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन  कारावास  व अर्थ दण्ड  से दण्डित किया गया। 

महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में दुष्कर्म के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गडवार जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-47/2020 धारा 323,376 AB भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में  माननीय अपर सत्र न्यायालय अष्ठम/विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट द्वारा  अभियुक्त जयनरायन यादव उर्फ शरलू  पुत्र जयराम  निवासी अभईपुर थाना गड़वार जनपद बलिया को ... 

*323 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रू0 अर्थदण्ड*

*376 भादवि मे आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड*

*5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी । 

निर्णय दिनांकः- 09.02.2022

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

*सोशल मीडिया सेल*

   *बलिया पुलिस*




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