वाराणसी मंडल : दिव्यांग यात्रियों की सुविधा हेतु रियायत के सम्बन्ध आवश्यक सूचना

वाराणसी 22 सितम्बर, 2021: पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर दिव्यांग यात्रियों की सुविधा हेतु रियायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली दिव्यांग यात्रियों के सूचनार्थ जारी की जाती है।

(क) नया फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड बनाने हेतु प्रक्रिया:-

1. फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड बनाने हेतु आवेदक को मंडल कार्यालय में आवेदन निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा।

I- सरकारी अस्पताल से जारी रेल रियायत फॉर्म की दो छायाप्रति जिसमें दिव्यांगता का विवरण एवं उसका प्रतिशत साथ ही साथ जारी करने वाले डॉक्टर का नाम रजिस्ट्रेशन संख्या मुहर सहित तथा उक्त अस्पताल का मुहर अवश्य अंकित हो।

II- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति।

IV- आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र की दो छाया प्रति।

V- तीन डाक टिकट साईज नवीनतम फोटो।

VI- दिव्यांग आवेदक अपना मोबाईल नम्बर दस्तावेज पर अवश्य अंकित करे।

2. आवेदक द्वारा फार्म जमा होने के बाद उसे सम्बन्धित अस्पताल में मंडल वाणिज्य निरीक्षक के माध्यम से जांच हेतु भेजा जाता है।

3. जांच के उपरान्त मंडल वाणिज्य निरीक्षक के रिपोर्ट को संलग्न करते हुये दिव्यांग कार्ड जारी करने हेतु वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक महोदय के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

4. दिव्यांग कार्ड जारी होने के पश्चात् आवेदक को फोन या मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है।

5. दिव्यांग कार्ड प्राप्त करने हेतु दिव्यांग अथवा उनके परिजन द्वारा दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर दिव्यांग कार्ड सुपुर्द किया जाता है।

6. नया दिव्यांग कार्ड जारी करने की अवधि 30 से 45 दिन तक की होगी।

(ख) फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड को रिन्यूवल कराने हेतु प्रक्रिया:-

1. फोटोयुक्त रेल रियायत दिव्यांग कार्ड रिन्यूवल कराने हेतु आवेदक को मंडल कार्यालय में आवेदन निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा।

I- पहली बार दिव्यांग कार्ड बनवाते समय जमा किये गये सभी प्रपन्नों की फोटो कापी के साथ पुराने जारी किये गये दिव्यांग कार्ड की मूल प्रति

II- सभी प्रपत्रों की छायाप्रति यथा

(i) सरकारी अस्पताल से जारी रेल रियायत फॉर्म की दो छायाप्रति जिसमें दिव्यांगता का विवरण एवं उसका प्रतिशत साथ ही साथ जारी करने वाले डॉक्टर का नाम रजिस्टेशन संख्या मुहर सहीत तथा उक्त अस्पताल का मुहर अवश्य अंकित हो।

(ii) मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति। (iii) आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र की दो छाया प्रति। (iv) दो डाक टिकट साईज नवीनतम फोटो।

(v) आवेदक अपना मोबाईल नम्बर दस्तावेज पर अवश्य अकित करे।

2. जमा किये गये सभी प्रपत्रों का यथोचित जांच करने के उपरान्त वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रवन्धक हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। 

3. दिव्यांग कार्ड जारी होने के पश्चात् आवेदक को फोन या मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है।

4. दिव्यांग कार्ड प्राप्त करने हेतु दिव्यांग अथवा उनके परिजन द्वारा दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर दिव्यांग कार्ड सुपुर्द किया जाता है।

5. रिन्यूवल दिव्यांग कार्ड जारी करने की अवधि 10 से 15 दिन तक की  होगी।

*अशोक कुमार*

जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी। 




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