बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा अनुसूचित जाति हेतु नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। इन दोनों योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो। जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये-46080 तथा नगरीय क्षेत्र में रूपये-56460 से कम नही होनी चाहिए। लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत रूपये दो लाख सोलह हजार एवं एक लाख है। जिसमें रूपये दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि रूपये दो लाख छः हजार एवं नब्बे हजार व्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जायेगी। जिसे पांच वर्षो में समान किस्तों में वापस करना होगा। नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि व्यवसायिक स्थल पर होनी चाहिए तथा लाभार्थी को 78 हजार दुकान बनाने के लिए दिया जायेगा। जिसमें रूपये दस हजार सब्सिडी दी जायेगी शेष रूपये 68 हजार की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जायेगी तथा दस वर्षो में समान किस्तों में वसूली की जायेगी। जनपद के इच्छुक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके पास व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि हो, इस योजना का लाभ ले सकता है। इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए निगम की वेबसाइट www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है। आनलाइन आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट कास्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है।
0 Comments