बलिया : राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए जन सेवा केन्द्र से पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य

बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के अधीन आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बीपीएल श्रेणी नागरिकों को वृ़द्धावस्था से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की दिव्यांगता/शारीरिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नित्यजीवन सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की ‘‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’’ लागू की गयी है। इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण किसी भी निकटतम जन सेवा केन्द्र में निःशुल्क करा सकते है। जिसके लिए भारत का वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और उससे अधिक हो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पात्रता के लिए जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वापेंशन योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिकां के लिए वृद्वापेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र विकलांगता पेंशन कार्ड एवं बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रूपये- 15 हजार प्रति माह से कम व राजस्व विभाग, माननीय सांसद (एमपी)/माननीय विधायक (एमएलए) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदुत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है। 






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