बलिया: जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने गुंडा एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को जिला बदर कर दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र वर्मा निवासी संवरा थाना रसड़ा, सोनू गुप्ता व पवन गुप्ता निवासी बगीचा टोला, थाना हल्दी को जिला बदर करने का आदेश दिया है। वहीं, तीन अभियुक्तों रेखहां थाना रसड़ा निवासी दिलीप चौहान, दीपू चौहान व नागेंद्र चौहान पर से गुंडा एक्ट की नोटिस वापस लेने की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट के तहत विनय प्रताप सिंह निवासी पोखरा थाना हल्दी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है, जबकि सुरेश तिवारी निवासी सीताकुंड थाना हल्दी का नोटिस वापस, यानी शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिया है।
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