बलिया: जनपद के अल्पसंख्यक यथा (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफोशनल एवं जॉब आरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसकी पात्रता की जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे ने बताया कि छात्र-छात्राएं जनपद बलिया के निवासी हों। परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख 20 हजार) व (ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार) से अधिक न हो, को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण की व्यवस्था है। इसके अलावा जिन परिवार की वार्षिक आय दोगुने से अधिक परन्तु 8 लाख से कम हो, उनके छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 20 लाख तक ऋण की व्यवस्था है। शैक्षिक ऋण 4 लाख लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
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