बलिया। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागूू किया गया है। इस योजना के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड (एआईसी) को नामित किया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित विकास खण्ड़ों में अधिसूचित औद्यानिक फसलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असफल बुवाई की स्थिति, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जल-भराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति होने की स्थिति में बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 01 से 31 जुलाई तक निर्धारित हैं। ऐसे ऋण कृषक जो फसल बीमा नही कराना चाहते है वे 24 जुलाई तक अपने बैक शाखा जहां से ऋण लिया है उन्हें लिखित रूप से अवगत करा दे, अन्यथा उनके प्रीमियम की धनराशि बैक द्वारा काट ली जायेगी। ऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक शाखा से एवं गैर ऋणी कृषक बैक/जन सेवा केन्द्र/भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल-www.pmfby. gov.in/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के कार्यालय से बीमा करा सकते है। खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में विकास खण्डवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि का कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा। जिसमें विकास खण्ड़ मनियर, सीयर, बांसडीह, बैरिया, मुरलीछपरा, बेरूआरबारी, दुबहड़ सोहांव, बेलहरी, रसड़ा एवं नगरा आदि।
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