यूपी में अपना धंधा शुरू करने पर मिलेगा 25 लाख तक का अनुदान, जानें- कैसे होगा आवेदन


योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार 25 लाख तक अनुदान दे रही है। जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

-जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 25 लाख की मदद की जाएगी

-किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सरकारी संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए

-उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी जानकारी ली जा सकती है

लखनऊ। यूपी में दसवीं पास करने वाले युवा अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो सरकार 25 लाख रुपये तक की मदद करेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 फीसद का मार्जिन मनी के रूप में अनुदान मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 25 लाख की मदद की जाएगी।

18 से 40 वर्ष आयु वाले कर सकेंगे आवेदन

दसवीं पास आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सरकारी संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो।

31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

स्वरोजगार के इच्छुक युवा वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in/udyam sarthi ऐप पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी जानकारी ली जा सकती है।



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