बलिया : समस्त केविल, टेलीविजन नेटवर्क बकाये ब्याज माफी का लाभ उठायें

बलिया। जनपद के समस्त केविल टेलीविजन नेटवर्क बकाया को सूचित करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर प्रा0 पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी चंद्रप्रकाश ने बताया है कि समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदंड माफी योजना लागू की गई है। जिसमें एक लाख तक ब्याज माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत, दस लाख से अधिक तथा एक करोड़ तक ब्याज जमा की जाने वाली राशि दस प्रतिशत पर ब्याज माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों एवं नियमो/ उपक्रम एवं व्यापारियों जिनके ऊपर 31 दिसम्बर, 2020 तक पारित मांग पर लाभ अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ 02  सितंबर, 2021 तक ले सकते है। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर- 7905217775 पर संपर्क कर सकते हैं।



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