बलिया : जिला न्यायालय में रोस्टर/समय/तिथिवार से कार्य होगा संपादित

बलिया। जिला न्यायालय में कार्य संपादन हेतु पूर्व दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए नया दिशा निर्देश जारी किया गया है।

जनपद न्यायाधीश ए0के0 त्रिवेदी ने बताया है कि केवल आवश्यक मामले जैसे विचाराधीन एवं नई जमानते, रिलीज, रिमांड एवं धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान का कार्य एवं आवश्यक मुतफर्का फौजदारी प्रार्थना पत्र निष्पादित किया जाएगा तथा दीवानी के आवश्यक मामले जैसे कि स्थगन मामले, दीवानी से संबंधित अन्य आवश्यक प्रश्न पत्र, जैसे कि नए वादों का दाखिला इत्यादि कार्य को निष्पादित किया जाएगा। दीवानी मामलों हेतु अपर जिला जज तथा सिविल जज (सी0डी0) एवं सिविल जज (जू0डी0) रोटेशन वाइज टाइम प्लॉट गठित किया गया है। जिसमें प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक शिव कुमार द्वितीय, ओम प्रकाश, गोविंद मोहन, ओमकार शुक्ला, अरुण कुमार तृतीय, विनोद कुमार, नीतीश कुमार ठाकुर, हुसैन अहमद अंसारी, दिनेश कुमार मिश्रा, सर्वेश कुमार मिश्रा एवं दोपहर 12:30 बजे से 02 बजे तक अविनाश कुमार मिश्रा तथा अरुण कुमार गुप्ता अपना-अपने कार्यालय में समय/तिथिवार उपस्थित होकर अपने कार्य को संपादित करेंगे।



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