बलिया। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने तमाम प्रशासनिक अधिकारों के तहत फिर एक बार बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को तत्काल कम करने के लिए डीएम ने आदेश जारी कर पत्रक के माध्यम से बताया कि 17 अप्रैल 20121 दिन शनिवार रात्रि 8 बजे से 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार के सुबह 7 बजे तक यानी कुल 35 घण्टे तक जनपद बलिया की सीमा में कोरोना कर्फ़्यू लगाने का आदेश जारी किया है।
उक्त कोराना कर्फ़्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
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