बड़ी खबर : उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू, अब एक जगह पांच से ज्यादा नहीं जुटेंगे लोग


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी है। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोगों एक साथ एक जगह जुटने पर रोक लगा दी गई है। सकेंगे। अब सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। गाइडलाइन में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया है। इस बाबत यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है और सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी तेज है। इसलिए अब सभी को पूरी सजगता बरतना जरूरी है। उन्होंने अफसरों से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से ज्यादा केस हैं, वहां विशेष सावधानी बरती जाये। खासकर लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कोविड टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीनेशन और तेज करने के निर्देश भी दिये।

सीएम योगी ने की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में अफसरों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। एम्बुलेंस सेवाओं को सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों तथा बैकअप सहित अक्सीजन की सुचारु उपलब्धता का भी निर्देश दिया। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिये हैं।

जागरूकता के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के सम्बंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियां प्रभावी रूप से कार्य करें। प्रत्येक गांव तथा वार्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए। निगरानी कार्य से युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सिविल डिफेंस आदि संगठनों को जोड़ा जाए।




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