बलिया : जनपद में तीन मार्च तक धारा-144 लागू

बलिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 01 से तीन मार्च तक धारा 144 लागू की गयी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया है कि प्रतिबंधित/निषिद्ध उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र लाठी डंडा लेकर भ्रमण नहीं करेगा, और सौ मीटर के दायर में फोटो स्टेट मशीन की दुकाने, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे आदि परीक्षा की तिथियों को प्रातः 05 बजे से शाम 06 बजे तक बंद रहेगी। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र/मूल्यांकन केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री नहीं लेकर बैठेंगे। परीक्षा केंद्र/मूल्यांकन केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह राजनीतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के प्रकटन के प्रयास किए जाने पर अधिनियम 1998 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की किसी भी दशा में अदल- बदल नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले पर अधिनियम के अंतर्गत दंडनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से परीक्षा के संबंध में अफवाहे आदि फैलाने पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।



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