बलिया : मा0 न्यायालय द्वारा 326 भादवि के अपराध में 03 अभियुक्तों को सात- सात वर्ष कारावास व प्रत्येक अभि0 को 12,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

 


बलिया। जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विरेन्द्र कुमार सिंह व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 06/2001 धारा 326, 323, 504, 506 भादवि थाना सहतवार बलिया में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01 बलिया (श्री चन्द्रभानु सिंह एच0जे0एस0) द्वारा  अभियुक्तगण 1. प्रवीण कुमार गुप्ता उर्फ राजू पुत्र कामता प्रसाद 2. संजीत 3. रंजीत पुत्रगण भरत प्रसाद समस्त निवासीगण सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया को  07-07  वर्ष के कारावास की सजा सुनायी  गयी। इसके साथ ही अभियुक्तगण को 12,000/- रू0 के अर्थ दण्ड  से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण के अर्थ दण्ड अदा न करने पर 08 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

संक्षिप्त विवरणः- उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा दिनांक 02.01.2001 को वादी मुकदमा मो0 हासिम के लड़के जमशाद अहमद को गाली गुप्ता देते हुए अभियुक्तों द्वारा दोनो हाथ पकड़ कर आँख में चाकू मार दिया गया था। जिसके कारण वादी के लड़के जमशाद की आंखों की रोशनी चली गयी थी। उपरोक्त घटना तब हुई थी जब अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा हासिम के दुकान के सामने किसी लड़के को मारा पीटा जा रहा था तब वादी के लड़के जमशाद ने मना किया था जिसके कारण वादी के लड़के जमशाद को भी अभियुक्तों द्वारा मारा पीटा गया व आँख में चाकू मार कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना सहतवार पर मु0अ0सं0- 06/2001 धारा 326, 323, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं। 

सोशल मीडिया सेल

जनपद-बलिया। 



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