बलिया : इच्छुक किसान वन स्टाप शाप योजना लाभ उठायें

 


बलिया। उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि जनपद में 20 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवटिंत किये गये हैं। जिसमें ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ किसानों के लिये एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा जिसके अन्तर्गत कृषकों को निम्न सुविधायें प्राप्त की जाएगी। उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति। लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराया जाना। नवीन तकनीकी की जानकारी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना। एग्री जंक्शन योजना में कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। बैकों से ऋण प्राप्त कराने में सहायता तथा 05 प्रतिशत की दर से ब्याज के अनुदान की व्यवस्था बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है। एक वर्ष तक दुकान किराये का 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम एक हजार माह) कृषि व्यवसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये हेतु उपलब्ध कराया जाना। जनपद का निवासी हो, कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होगें। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। आयु 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। इस योजना की लागत रुपये चार लाख (अधिकतम) तथा ऋण सीमा रूपये 3.50 लाख के ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (बैंक की वर्तमान ब्याज दर 12 प्रतिशत में से 05 प्रतिशत अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु ) रूपये 14 हजार प्रतिवर्ष। अन्य ऋण देने के सम्बन्ध में बैंको के नियम यथावत होगें। जिसमें परिसर के किराये हेतु 50 प्रतिशत प्रति माह अधिकतम रूपये 12 हजार नियमानुसार देय है। कृषि निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति रू0 5218/- (अधिकतम)। इसके अतिरिक्त चयनित आवेदकों को व्यवसाय के निमित्त 12 दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान है। योजनान्तर्गत कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का चयन मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित समिति के द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की स्क्रीनिगं के उपरान्त किया जायेगा। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र उप कृषि निदेशक कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा करना सुनिश्चित करे।



Comments