कोरोना गाइडलाइन में सरकार की रियायत, अब शादी में बुला पाएंगे ज्यादा मेहमान

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शादी-समारोह में मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने शादी समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की है।शादी समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश भी जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार, शादी या इससे संबंधित कार्यक्रमों में बंद हॉल में अधिकतम 200 लोगों एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं।जबकि खुली जगह में अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। आदेश के मुताबिक शाही समारोह के अलावा ये नियम सामाजिक,धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक संबंधित कार्यक्रमों के लिए भी लागू है।

वहीं केंद्र सरकार के कोरोना की नई गाईडलाइन के दिशा-निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ राज्य में लगी कई पाबंदियों पर छूट की इजाजत दी है।दिल्ली में अब सिनेमा हॉल अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। इतना ही नहीं स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत भी मिल चुकी है। साथ ही स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम भी खोले जा सकते हैं।

बता दें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हाल ही में जारी हुई कोरोना की नई गाइड लाइन में सिनेमा हॉल के संचालन में मदद के लिए SOP का एक नया सेट जारी किया था। नए SOP में आज से सभी सिनेमाघर को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिली है। लेकिन हर एक शो के बाद हॉल को पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा। इसके अलावा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को पालन करना भी अनिवार्य है।




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