बलिया। वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के लम्बित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथास्थान निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से 27 फरवरी को प्रातः 11:30 बजे मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है।मण्डल के राज्य सरकार के 01 जुलाई, 2010 से सेवानिवृत्त/मृत राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उनके प्रार्थना-पत्र पर पेंशन अदालत में किया जायेगा। सम्बन्धित पेंशनर इस हेतु अपने जनपद के कोषागार से प्रार्थना-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर उसे तीन प्रतियों में भरकर सम्बन्धित कोषागार में 15 फरवरी तक अवश्य जमा कर दें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन/न्यायालय अथवा शासन द्वारा निर्णीत प्रकरण पेंशन अदालत में सम्मिलित नहीं होंगे। सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी पेंशनर से प्राप्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित विभाग से आख्या प्राप्त कर उसे 20 फरवरी तक संयोजक पेंशन अदालत/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी विभागों से यह भी अपेक्षा करेंगे कि वे विभागीय आख्या की एक प्रति सम्बन्धित विभाग द्वारा पेंशनर को भी उपलब्ध करायें।
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