यूपी में अब आसान हुआ दाखिल खारिज कराना, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन


- Dakhil Kharij के लिए राजस्व परिषद ने शुरू की नई व्यवस्था

- जमीन बैनामे के बाद अब दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया हुई सरल

- दाखिल खारिज कराने के लिए अब घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में जमीन बैनामे के बाद अब दाखिल खारिज (Dakhil Kharij) कराना और आसान हो गया है। दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब कोई भी घर बैठे दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने नई व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि इस कवायद का मकसद दाखिल खारिज प्रक्रिया का सरलीकरण करना है।

राजस्व परिषद ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया से निबंधन कार्यालय व सम्बंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिंक किया गया है। इस पक्रिया के तहत अब निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री के समय ही सम्बंधित पक्षों से नामांतरण, दाखिल-खारिज के लिए रजिस्ट्री व प्रार्थना पत्र आरसीसीएमएस प्रणाली पर अपलोड करने पर खुद ही नामांतरण वाद दायर हो जाएगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता को भी इसके लिए अप्लाई करने की सुविधा दी गई है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट Http://Vaad.Up.Nic.In क्लिक करें। क्लिक करते ही राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएगे। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्री संख्या व इसकी तारीख भरकर सबमिट करें। ऐसा करते ही आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा। प्रिंट निकाल लें। इसके बाद जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी। वह तय समय में नियमानुसार इसे निस्तारित करेगा।


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