31 दिसम्बर तक जमा करे ऋण अन्यथा जारी होगी आरसी : आरएस प्रजापति

बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऋण धनराशि जमा किये जाने हेतु 31 दिसम्बर तक साधारण ब्याज एवं दण्ड ब्याज की छूट प्रदान की गयी है।


जिसमें सीबीसी योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, उनके लिये सुनहरा अवसर है कि वे इकाईया (बकायेदार) केवल मूलधन (ऋण) कार्यालय में सम्पर्क कर जमा कर सकते है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नही होगी और समस्त ऋण पर व्याज एवं दण्ड ब्याज जमा करना होगा। जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आरसी जारी कर की जायेगी। सीबीसी में जो बकायेदार अपना सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त समाधान योजना में जमा करना चाहते है, वे कार्यालय से सम्पर्क कर सम्पूर्ण अवशेष राशि का 15 प्रतिशत जमा करते हुये अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगे, जो मुख्यालय से अनुमोदन के उपरान्त अवशेष धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा। एक मुश्त समाधान योजना में धनराशि जमा करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज में छूट प्रदान किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिये  मो0 7408410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


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