लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त 2020। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि उपखनिजों के परिवहन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उ0प्र0 परिहार नियमावली के अन्तर्गत स्वीकृत स्वस्थानें किस्म की चट्टाने पट्टों की वार्षिक अनुमन्य मात्रा पर रायल्टी दर के अनुसार वार्षिक देयता को मासिक किस्तों में आनलाइन जमा कराने की व्यवस्था विभागीय ई-एम0एम0-11 पोर्टल नचउपदमेण्नचेकबण्हवअण्पद पर की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुये डा0 जैकब ने अपेक्षा की है कि इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
भुगतान प्रक्रिया की जानकारी देते हुये उन्होने बताया कि खनन पट्टा वर्ष के प्रथम माह के लिये 12 प्रतिशत तथा शेष 11 माह हेतु 8 प्रतिशत रायल्टी आनलाइन माध्यम से जमा की जानी है। पट्टाधारक जो पट्टावर्ष के मध्य में इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत आयेंगे, उनके लिये अनुमन्य वार्षिक मात्रा में से उपभोग उपरान्त अवशेष उपखनिज की मात्रा पट्टावर्ष के शेष माह में समान रूप से विभाजित होगी तथा तदानुसार पट्टाधारकों को देय मासिक किस्तें प्रदर्शित होने लगेंगी। प्रदर्शित किस्त के आनलाइन भुगतान के उपरान्त वह प्रपत्र-ई-एम0एम0-11 जनित कर सकेंगे। मासिक किस्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किस्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहार धारक अगली मासिक किस्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही अभिवहन पास जनित कर सकेंगे। जमा मासिक किस्त के सापेक्ष यदि परिवहन की गयी उपखनिज की मात्रा कम होती है, तो शेष मात्रा अगले माह में हस्तान्तरित हो जायेगी। सम्पर्क सूत्र-बी0एल0 यादव, सूचना अधिकारी।
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