प्रमुख सचिव, परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि दूसरे प्रदेश के वाहनों द्वारा उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसके लिए सर्वप्रथम parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज मेनू से टैक्स ऑप्शन का चयन करें, जिसके उपरांत चेक पोस्ट पोर्टल खुल जायेगा, border tax payment ऑप्शन का चयन करने पर टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश का चयन करके सर्विसेज का चयन करना होगा। व्हीकल नं0 इण्टर कर गेट डिटेल बटन पर क्लिक करे जो डिटेल आटोमेटिक नही भरा हुआ है उसे मैनुअली अंकित करना होगा। जिसके बाद कैलकुलेटेड टैक्स पर क्लिक किया जायेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि केलकुलेटेड टैक्स को पेय करने के लिए अब पे टैक्स पर क्लिक करना होगा। अपना मनमुताबिक गेटवें का चयन कर कंटीन्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन के निर्देशानुसार टैक्स का पेमेंट कर दें।
प्रमुख सचिव परिवहन ने बताया कि पेमेंट हो जाने के उपरान्त पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक ही चेक पोस्ट पोर्टल पर री-डायरेक्ट कर देगा। उन्होंने बताया कि यदि आपका ट्रांजैक्शन सफल है तो रसीद को प्रिन्ट कर ले, तथा यदि फेल है तो उपरोक्त प्रक्रिया का पुनः पालन करें।
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