बलिया: अनाज की कालाबाजारी के मामले में डीएसओ विनय सिंह समेत इन पांच पर हुआ मुकदमा दर्ज

सुखपुरा (बलिया) अनाज की कालाबाजारी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सुखपुरा पुलिस ने जगत नारायण यादव कोटेदार, दुर्गानंद यादव पूर्ति निरीक्षक, नरेन्द्र सिंह पूर्ति लिपिका, तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी रमेंमद्र यादव और विनय सिह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पटखौली ग्राम पंचायत के अमवा के अवधेश शर्मा की ओर से 2019 में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
अवधेश शर्मा ने सीजेएम की अदालत में 2019 में प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जगत नारायण यादव द्वारा संचालित करते है। उन्होंने अनाज की घटतौली, मूल्य अधिक लेने और आवंटन के बाद भी गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी तेल का वितरण नही करने और कालाबाजारी करने का आरोप लगाया था। ग्राम सभा पटखौली में सूचना के अधिकार के अनुसार कुल 315 परिवार है जबकि अंत्योदय कार्ड की संख्या 111 और पात्र गृहस्थी कार्ड 485 कुल 596 परिवार दिखाया गया है और यूनिट 1559 दर्शाया गया है, जो की घोर अनियमिता है। कोटेदार पात्र गृहस्थी की 1559 यूनिट दिखाकर अनाज लेते है जिसमें प्रति माह 50 कुंतल अनाज कालाबाजारी करते है। इसमें तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक दुर्गांनन्द यादव, लिपिका नरेन्द्र सिंह, तत्कालिक जिला पूर्ति अधिकारी विनय सिंह, वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय के मिलिभगत संलिप्तता रही है। जिसकी रिपोर्ट सुखपुरा थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक ने जांच की तो गोदाम से प्राप्त अनाज मे 21 क्विटल अनाज कम पाया गया। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक हनुमानगंज व जिलापूर्ति कार्यालय की ओर से दोषी कोटेदार को बचाया जा रहा है। पात्र गृहस्थी की कुल यूनिट 1559 है और इस प्रति यूनिट पांच किलो की दर से 77.95 कुंटल मिलना चाहिए लेकिन इस चालान में 128.05 कुंटल खाद्यान कोटेदार व आपूर्ति विभाग के मिलीभगत से कालाबाजारी हो रहा है। जो शासकीय धन का खुलेआम दरुपयोग है। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सुखपुरा थाने को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया जिसके बाद सुखपुरा पुलिस ने 26 जुलाई को केस दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दिया हैं।


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