बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक, पठन-पाठन प्रभावित होने और शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचने का हवाला
बलिया। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अब बाहरी व्यक्तियों, यू-ट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश कर फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बीएसए ने जारी आदेश में कहा है कि संज्ञान में आया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर एवं सोशल मीडिया से जुड़े लोग बिना अनुमति के जनपद के परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय परिसर एवं शिक्षकों की फोटो तथा वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। इससे विद्यालयों में संचालित पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों से शिक्षक पद की गरिमा प्रभावित होने के साथ-साथ विभाग की छवि भी धूमिल होती है। विद्यालयों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए शासन-प्रशासन की ओर से पहले से ही विभागीय एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों को नामित किया गया है, जो समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं।
बीएसए ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने तथा शिक्षक पद की गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत जनपद-बलिया के सभी परिषदीय विद्यालयों में ऐसे बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से वर्जित रहेगा।
अब किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश, फोटो अथवा वीडियोग्राफी के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति विद्यालय परिसर में पहुंचकर फोटो या वीडियो बनाने की गतिविधि को अनधिकृत माना जाएगा।

