बलिया। जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 30 मई से 10 जून 2025 के मध्य निःशुल्क किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) दिया जाएगा।
वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण ई-पॉस मशीन पर अंगूठे के माध्यम से सफल नहीं हो पाता है, उन्हें 10 जून 2025 को मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी व्यवस्था से राशन वितरित किया जाएगा।
नोट: सभी लाभार्थी निर्धारित तिथियों में अपने नजदीकी राशन दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करें।
0 Comments