फौरन करा लें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, नहीं तो इस तारीख से देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना


पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख मार्च 2023 है. अगर किसी ने इस तय समय तक भी दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद अगर कोई उस इनवैलिड पैन को यूज करता है तो 10 हजार का फाइन लगेगा.

पैन और आधार कार्ड दो ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं. इनका इस्तेमाल कई सरकारी कामों, अपनी पहचान साबित करने और सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए किया जाता है. कुछ जगहों के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है तो बैंकिंग से संबंधित कामों के लिए पैन कार्ड की ज्यादा भूमिका होती है. सरकार ने कुछ सहूलियत और कई तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया था. जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, वो अब भी कुछ जुर्माना देकर इसे लिंक करा सकते हैं. पर मार्च 2023 तक ही आप फाइन देकर इसे लिंक करा सकते हैं. इसके बाद भी अगर किसी ने पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा नियम.

31 मार्च 2023 के बाद होगा ये : रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है वे मार्च 2023 तक 1000 रुपये फाइन देकर इसे लिंक करा सकते हैं, लेकिन मार्च 2023 के बाद फाइन वाली सुविधा खत्म हो जाएगी और आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वे अवैध करार दिए जाएंगे और इनके यूजर्स इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

आपको होगा ये नुकसान : अगर आपने मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके अलावा जिनका पैन आधार से लिंक नहीं होगा वे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपके कई सरकारी और बैंकिंग से जुड़े काम भी अटक जाएंगे. आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

इनवैलिड पैन कार्ड यूज करने पर होगी कार्रवाई : अब इस बात को भी जान लीजिए कि अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो आगे भी आप पर कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, अगर आपने इनवैलिड पैन कार्ड का यूज किया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप पर 10 हजार रुपये का फाइन लग सकता है. एक बार फाइन लगने के बाद भी आप इनवैलिड पैन कार्ड यूज करते हैं तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी. हालांकि आप अपने इनवैलिड पैन कार्ड को कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं.

पैन-आधार लिंक करने में 5 बातों का रखें ख्याल : 

-पैन नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. आप नीचे बताए गए फॉर्मेट में मैसेज करके भी इसे लिंक करा सकते हैं. आपको मैसेज में पहले UIDPAN लिखना होगा. इसके बाद स्पेस देकर 12 डिजिट आधार नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद फिर से स्पेस दें और 10 अंकों का पैन कार्ड दर्ज करें. अब इसे 567678 या 56161 पर SMS कर दें.

-अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर इसे ऑफलाइन भी लिंक करा सकते हैं.

-अगर आप एक NRI हैं, तो आपको पैन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है. हालांकि कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत हो सकती है. 

-अगर आप घर बैठे खुद ऑनलाइन पैन और आधार लिंक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले पहले इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्टर कराएं.

-अब वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन 'लिंक आधार' का एक विकल्प दिखाई देगा.

-अब अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को चुनें.

-यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इस तरह आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा.

साभार- जी न्यूज




Comments